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पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आ रही है समस्या, पंजीकृत किसानों की क्या है स्थिति ?

देहरादून। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के सामने खाता खतौनी में खेती की जमीन खुद के नाम न होने की समस्या आड़े आ रही है। किसानाें को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पेंशन लाभ देने के लिए संचालित इस योजना में चार साल के भीतर मात्र 2100 किसानों का पंजीकरण हुआ है।

केंद्र सरकार ने छोटे किसानों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की। जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान जिनके पास दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि है। वह 50 प्रतिशत अंशदान देकर पेंशन का लाभ लेने के पात्र हैं। लेकिन उत्तराखंड में इस आयु वर्ग के किसानों के पास खुद के नाम कृषि जमीन नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में जमीन माता-पिता के नाम दर्ज है। ऐसे में योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या कम है। जबकि प्रदेश में छोटे किसानों की संख्या नौ लाख से अधिक है।

ये लोग नहीं ले सकते हैं इस योजना का लाभ-

राष्ट्रीय पेंशन योजना, राजकीय बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि योजना का लाभ ले रहे किसान योजना में शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा पूर्व और वर्तमान में संविधान पद पर कार्यरत, सरकारी नौकरी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य, निकायों के निर्वाचित पद, आयकर दाता, सेवानिवृत्ति के बाद 10 हजार से अधिक पेंशन धारक योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

अगर आप राष्ट्रीय पेंशन स्कीम योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम जैसी किसी भी योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर इसके दायरे में आ रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से वंचित रह जाएंगे. इसके अलावा वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जरिए संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए विकल्प चुना हुआ है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. इस योजना का लाभ उन लोगों को भी नहीं मिलता है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ ले रहे हों या इसके लिए चयनित किए गए हों. अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग भी इस योजना से वंचित रहते हैं.

इस योजना के लिए ये लोग भी नहीं हैं पात्र-

इस योजना के तहत जितना आप जमा करते हैं उतनी ही ज्यादा पेंशन राशि आपको मिलती है. जिन किसानों के पास दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, या फिर जिनकी वार्षिक आय 18 लाख से ज्यादा है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको नियमित रूप से योगदान करने की आवश्यकता होती है.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए कैसे करें आवेदन?

इसके लिए आपको अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाना होगा।
अब आपको आधार कार्ड और सेविंग अकाउंट नंबर के माध्यम से इस योजना में पंजीकरण कराना होगा।
आपको पहला योगदान कैश में देना होगा और फिर उसके बाद खाते से ऑटो डेबिट मेनडेट कराना होगा।
इसके बाद आपका किसान पेंशन अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा और किसान कार्ड आपको प्रिंट होकर मिल जाएगा।

योजना में पेंशन लाभ लेने के लिए किस हिसाब से अंशदान है निर्धारित ?

पीएम किसान मानधन योजना में पेंशन लाभ लेने के लिए आयु वर्ग के हिसाब से अंशदान निर्धारित है। जिसमें 50 प्रतिशत केंद्र सरकार भुगतान कर रही है। 18 साल का किसान योजना में पंजीकृत करता है तो उसे प्रति माह 55 रुपये देना होगा। जबकि 55 रुपये केंद्र सरकार देगी। 40 साल के किसान का कुल अंशदान 400 रुपये है। इसमें किसान को 200 रुपये भुगतान करना होगा।

प्रदेश में जिलावार पंजीकृत किसानों की क्या है स्थिति ?

जिला पंजीकृत किसानों की संख्या


अल्मोड़ा 103
बागेश्वर 49
चमोली 98
चंपावत 118
देहरादून 238
हरिद्वार 275
नैनीताल 139
पौड़ी 278
पिथौरागढ़ 156
रुद्रप्रयाग 77
टिहरी 116
ऊधमसिंह नगर 330
उत्तरकाशी 144

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