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UP Hotel New Rules: होटल, ढाबों और रेस्तरां संचालकों के लिए जारी हुआ निर्देश, मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश 

UP Hotel New Rules:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक और निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि, यूपी में खान-पान की चीजों को लेकर कठोर नियम का आदेश दिया गया है। बता दें कि, देश के अलग क्षेत्रों में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं कि जिसे लेकर राज्य सरकार कठोर कार्रवाई का निर्देश जारी की है। चलिए जानते हैं पूरा  मामला…

UP Hotel New Rules:  CM योगी ने जारी किया सक्त निर्देश

मामला यह है कि खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट/गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर दंड देने का निर्देश जरी हुआ है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में   खानें में मिलावट को लेकर कई घटनाएं घटती रहती हैं। ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटलों/ढाबों/रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए हैं साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन के भी निर्देश दिए। 

UP Hotel New Rules:  मिलावट की घटनाओं को कम करने की कोशिश 

मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक में खाद्य पदार्थों में मिलावट की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जूस, दाल, और रोटी जैसी रोज़मर्रा की खान-पान की वस्तुओं में गंदे या अखाद्य सामग्री की मिलावट की घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में सामने आई हैं, जो बेहद गंभीर बात है। उन्होंने इस बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया कि इस तरह की गन्दी हरकत अर्थात कुत्सित प्रयास को माफ़ नहीं किया जाएगा।

क्योंकि ये न केवल आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं बल्कि समाज में असुरक्षा की भावना भी पैदा करते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में ठोस और प्रभावी प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रदेश में मिलावटखोरी को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सीएम ने कहा है कि ऐसे ढाबों/रेस्टोरेंट आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी आवश्यक है। प्रदेशव्यापी सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस व स्थानीय प्रशासन संयुक्त टीम द्वारा यह कार्यवाही शीघ्रता से सम्पन्न कराई जाए।

UP Hotel New Rules:  हर जगह लगेगा अब CCTV लगने का निर्देश जारी 

मुख्यमंत्री ने खान-पान से जुड़े प्रतिष्ठानों के संचालन में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट आदि के संचालक, प्रोपराइटर, और मैनेजर का नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किया जाना चाहिए ताकि ग्राहकों को सही जानकारी मिल सके। इस संबंध में **खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम** में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाने पर जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने खान-पान प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को अनिवार्य करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, हर प्रतिष्ठान संचालक को सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि पुलिस या स्थानीय प्रशासन द्वारा जरूरत पड़ने पर उसे उपलब्ध कराया जा सके। यह कदम ग्राहकों की सुरक्षा और संभावित आपराधिक गतिविधियों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है।

 UP Hotel New Rules: स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए- सीएम योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खान पान के केंद्रों पर विशेष रूप से साफ़ सफाई होने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि खाना बनाने वाले व्यक्ति के पास ग्लव्स और मास्क जरुर होना चाहिए।साफ़ सफाई को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने  यह भी कहा कि आम जन के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रयास करता है तो उसके प्रति कड़ी कार्रवाही की जाएगी। खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने अथवा अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए और सख्त किया जाए। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।

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