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Uttarakhand Cabinet Meeting: अब चार धाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई ट्रस्ट और मंदिर

Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्तराखंड कैबिनेट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है. कैबिनेट के लिए फैसले में अब ना सिर्फ उत्तराखंड के चार धाम बल्कि प्रमुख और बड़े मंदिरों के नाम से ना तो कोई तो ट्रस्ट बन पाएगा और ना ही मंदिर. इसको लेकर कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है कि इस पर कानूनी राय लेकर कड़ा कानून बनाया जाएगा. दरअसल दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का विरोध पूरे उत्तराखंड में हो रहा है. इस मामले में उत्तराखंड की सत्तारुढ़ भाजपा सरकार बैक फुट पर है क्योंकि केदारनाथ मंदिर के मामले में न सिर्फ तीर्थ पुरोहित बल्कि आम लोग भी इसका भारी विरोध कर रहे हैं.

कैबिनेट ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला ?

अब ऐसे में इन सब विरोधों और जन भावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. जिसमें किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर के नाम से ना तो कोई ट्रस्ट बनाया जाएगा और ना ही कोई मंदिर बनाया जाएगा. इसको लेकर उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने कड़े कानून बनाने का प्रस्ताव पास किया है।

राज्य सरकार को राजनीतिक तौर पर हुआ कितना नुकसान ?

राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे न सिर्फ जन विरोध है बल्कि आने वाले 2 महीने में राज्य में होने वाले निकाय और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव भी है. जिसमें राज्य सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है. यही वजह है कि राजनीतिक तौर पर हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया है. दरअसल राज्य सरकार जानती है कि मामला काफी बढ़ रहा है और जन विरोध भी काफी हो रहा है ऐसे में राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

ये प्रमुख फैसले भी भी लिए गए-

  • नैनी सैनी एयरपोर्ट को वायु सेना नहीं अब राज्य सरकार स्वयं चलाएगी।
  • पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 212.4868 हेक्टेयर जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने को मंजूरी।
  • केंद्र की भांति एक जनवरी 2024 से राज्य के सेवानिवृत्त व मृत कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ी, 20 से बढ़ाकर 25 लाख की।
  • अब बैंकों के परिसर में ही ई-स्टांप की सुविधा, आमजन को बैंक गारंटी के लिए होगी सुविधा।
  • हाउस ऑफ हिमालयाज कंपनी के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों व संचालन के लिए पदों की स्वीकृति।
  • उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियम नियमावली 2024 को मंजूरी।
  • सिडकुल के स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत संशोधित मकान किराया भत्ता मिलेगा।
  • बाह्य सहायतित परियोजनाओं की निविदा में 10 फीसदी या 5 करोड़ तक वृद्धि का परीक्षण सचिव नियोजन की समिति करेगी।
  • विभिन्न विभागों व निगमों से सचिवालय सेवा में आए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एसीपी में उनकी पुरानी सेवा का लाभ मिलेगा।
  • लावारिस शवों की बरामदगी का अंतिम संस्कार करने के बजाय उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज को सौंपा जाएगा।
    -पिथौरागढ़ व हरिद्वार मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग के 240-240 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
  • विद्यालय समीक्षा केंद्रों के संचालन के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के 25 पद सृजित करने को मंजूरी।
  • चंपावत जिले में एनसीसी की बंद हो चुकी दो कंपनियां दोबारा शुरू होंगी।
  • उरेडा के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी, 148 पदों का संवर्ग होगा।
  • विजिलेंस के लिए रिवॉल्विंग फंड की नियमावली को मंजूरी।
  • उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर मुहर।
  • वन विकास निगम के 2020-21 के वार्षिक लेखों को मंजूरी।
  • उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार नियमावली 2024 पर मुहर।
  • सरकारी सेवक ज्येष्ठता संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी, चयन वर्ष को हटाकर एक चयन वर्ष किया।
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