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Kejriwal Bail News: केजरीवाल की बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी मुहर, किन शर्तों के साथ आएंगे बाहर ?

Kejriwal Bail News: आप पार्टी के लिए आज का दिन काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें बेल दे दी है। केजरीवाल की बेल पर 2-0 से फैसला आया है। जानकारी के लिए बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने  कुछ शर्तों और 10 लाख के निजी मुचलके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिहा किया गया हैं।

बता दें कि, केजरीवाल पर वही शर्ते रहेंगी जो ईडी के केस में मिली बेल के दौरान थीं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना था पर कहा कि किसी भी नेता को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता। 

 Kejriwal Bail News: जमानत पर रिहा करने का दिया निर्देश 

बता दें कि, जस्टिस सूर्यकांत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एफआईआर अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी और 4 चार्जशीट दायर की जा चुकी हैं और ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और अभी भी 17 आरोपियों की जांच की जानी है। फ़िलहाल अभी भविष्य में इस मुकदमे के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। केजरीवाल जमानत मंजूर करने के लिए तीन शर्तों को पूरा करते हैं और हम तदनुसार बेल का आदेश देते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि चार्जशीट दाखिल करना क्या इन परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण है? इस संबंध में, हम अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट तक सीमित नहीं कर रहे हैं। हम अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।

 Kejriwal Bail News:  सीबीआई से छवि को सुधारने का  कियाआह्वान

जस्टिस उज्वल भुइयां की सीबीआई पर की गई टिप्पणी महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने एजेंसी की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल ईडी द्वारा अर्थहीन जमानत देने का एक उपाय था। उन्होंने सीबीआई से “पिंजरे में बंद तोते” की छवि को सुधारने का आह्वान किया,

जो कि अक्सर एजेंसी पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगने पर कहा जाता है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया कि सीबीआई को अपनी कार्यवाही में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए और किसी भी गिरफ्तारी को सख्त या हठपूर्वक नहीं किया जाना चाहिए।

Kejriwal Bail News:  किन शर्तों के साथ बाहर आयेंगे अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वही शर्तें लगाई हैं, जो उन्हें ईडी के केस में बेल के दौरान मिली थीं।

  • केस की मेरिट पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे
  • दफ्तर जाने, सरकारी काम करने, केस पर टिप्पणी करने पर रोक
  • ऐसे में सरकार के कामकाज में अब भी दिक्कत बनी रहेगी
  • NCCSA की बैठक भी नहीं कर पाएंगे।
  • वह दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे
  • वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे
  • हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर पाएंगे या नहीं

सबसे बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल को बेल मिलने के बाद  क्या वह हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर पाएंगे या नहीं।  आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसपर कोई रोक नहीं लगाया है। वह आगामी प्रदेश चुनाव के लिए चुनावी कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। कोर्ट ने इसपर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन वह सरकारी काम और फाइलों पर साइन नहीं कर पाएंगे।

Kejriwal Bail News: SCने CM अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई पूरी की

जानकारी के मुताबिक, 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल की ओर से जमानत की मांग करते हुए कहा गया कि सीबीआई ने दो साल तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, और अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई है।

केजरीवाल ने यह भी तर्क दिया कि उनके भागने का कोई खतरा नहीं है और न ही उनके द्वारा समाज को कोई नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

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