देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है जिस वाह से अलग अलग राज्यों में प्रशासन अपने स्तर पर फैसले ले रहा है। उत्तराखंड में भी सरकार के द्वारा नाईट कर्फ्यू लागू किया गया है और अब सरकार के द्वारा इसके समय में भी बदलाव किया गया है।
सरकार द्वारा जारी आदेश में बताए गया है की राज्य में Night Curfew रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में निम्नवत् सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को COVID Appropriate Behaviour & COVID Safety Protocols के तहत कार्य करने की छूट प्रदान की जाती है –
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1A. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24X7) रहेगी जैसे:
1. चिकित्सालय, नर्सिंग होम क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें।
B. डिस्पेंसरी कैमिस्ट फार्मेसी जन औषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकाने ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें
iii. चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह केंद्र (Collection Centers) f
iv. फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, COVID-19 संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान।