देहरादून: उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्य सचिव एसएस संधु ने नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी होगा. सभी बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे. इसके साथ ही राजनीतिक रैली सहित कई चीजों पर पाबंदी लगी है. इसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा.
जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर और ऑडिटोरियम कोविड नियमों के अनुरुप 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे
वहीं, 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियां, सार्वजनिक समारोह, धरना-प्रदर्शन, स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क पर रोक. आंगनबाडी केंद्र से लेकर 12वीं तक के स्कूल नहीं खुलेंगे.
बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए वैक्सीनेशन की दो डोज या 72 घंटे के अंतराल की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य रहेगा.