बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दें कि बिहार सरकार ने लोहार जाति से अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा छीन लिया है बिहार सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी हुआ है जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।
बिहार में अब लोहार अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर हो गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग ने लोहार जाति को दी गई अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं को निरस्त कर दिया गया है। गुरुवार को आदेश भी जारी कर दिया गया है लोहार जाति के लोगों को पहले से जारी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
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आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा लोहार जाति के अनुसूचित जनजाति के श्रेणी से निकालने के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दे दिया गया है राज्य सरकार के आदेश के बाद लोहार जाति को एसपी श्रेणी के तहत मिलने वाली सभी तरह की सुविधाएं निरस्त हो जाएंगे इस संबंध में सभी विभागों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त जिला अधिकारी विभिन्न आयोग व अन्य कार्यालय प्रधान को पत्र लिखा गया है।
वही आपको बता देगी बिहार में लोहार जाति को वर्ष 2016 में अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत कराने के साथ ही अन्य सभी सुविधाएं भी देने का आदेश जारी किया गया था तो वहीं दूसरी तरफ लोहार जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से हटाकर एसटी कैटेगरी में शामिल करने के प्रदेश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी।
21 फरवरी 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के वर्ष 2016 के इस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की तरह सुविधाएं दी गई थी अब लोहार जाति को नए सिरे