कक्षा-1 से 8 तक अध्ययनरत् समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नए आदेश जारी
उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-933 / XXIV-A-2/ 2021-27 / 2021 दिनांक 7 जनवरी, 2022 एवं शासनादेश सं0-30 / XXIV-A-2 / 2021-27 / 2021 दिनांक 7 फरवरी, 2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशालय के पत्र संख्या अर्थ-2 / 16001-07 / 5क (02)/05/2021-22 / दिनांक 15.03.2022 द्वारा जनपदवार धनराशि आवंटित की गयी है। जिसका भुगतान छात्र-छात्राओं को डी०बी०टी० (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किया जाना है।
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उक्त के क्रम में जनपदों द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय छात्र-छात्राओं के पास आधार कार्ड न होने के कारण उनके खाते अद्यतन नही खोले गये हैं ऐसे छात्र-छात्राओं को डी०बी०टी० (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में पृच्छा की जा रही है।
अतः उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 समाप्ति की ओर है ऐसी स्थिति में केवल जिन छात्र-छात्राओं के अद्यतन बैंक खाते नही खोले गये हैं उन छात्र-छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु उनके अभिभावकों के खातों के माध्यम से उन्हें धनराशि का भुगतान मात्र वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमति प्रदान की जाती है।