रेलवे एक्ट की धारा 147 में गलत तरीके से ट्रैक पार करने पर एक हजार का जुर्माना या फिर 6 महीने तक सजा का प्रावधान है. उत्तर रेलवे की तरफ से साफ तौर निर्देश दिए गए हैं कि रेलवे स्टेशन, रेलवे क्रॉसिंग, रेल अंडर पास, ट्रैक के किनारे जुग्गी-बस्तियों पर विशेष निगरानी दल तैनात रहे.
रेलवे सुरक्षा के मामले में सजग है. यह ही वजह है कि समय-समय पर रेल यात्रियों या फिर रेल पटरियों से पैदल गुजरने वाले लोगों को जागरूक किया जाता है कि गलत तरीके से लोग रेलवे लाइन को पार नहीं करें. इसको लेकर अभियान चलाए जाते हैं.
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रेलवे लगातार रेल अंडर पास और रेल ओवर ब्रिज बनाकर रेल क्रॉसिंग को लगातार फ्री रखने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद जहां इस तरह की व्यवस्था है वहां आए दिन रेल पटरियों पर हादसे होते रहते हैं. इन्हीं हादसों को रोकने के लिए रेलवे ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है.