Dehradun: रोडवेज (Roadways) ने नियमों में बदलाव किया है। अब आपके सामन का भी किराया वसूला जाएगा। (Roadways) यात्रियों को 20 किलो और पर्वतीय मार्गों पर 25 किलो सामान निशुल्क ले जाने की अनुमति है। अगर सामान इससे ज्यादा होगा तो लोगों को भुगतान करना होगा। परिवहन निगम ने सामान के वजन के किराये की दरें जारी कीं।
रोडवेज (Roadways) ने नियमों में बदलाव किया है। लोगों अब फ्री में सामान भर बस में नहीं ले जा सकेंगे। परिवहन निगम ने सामान के वजन के किराये की दरें जारी कीं है। इसके तहत घरेलू सामान जैसे अटैची, बैग, छोटा संदूक, बिस्तर 20 व 25 किलो निशुल्क के दायरे में रखा गया है। कार्यालय कुर्सी, डाईनिंग कुर्सी, सिलाई मशीन फोल्डिंग बेड आदि का वजन 25 किलो तक होने पर सवारी के किराये का 25 प्रतिशत किराया और 50 किलो तक वजन होने पर 50 प्रतिशत किराया अतिरिक्त देना होगा। बड़ी साइकिल, बच्चों की साइकिल, बच्चों की ट्रॉली का वजन 25 से 50 किलो होने पर यात्रियों को किराया का आधा रुपया देना होगा।गैस सिलिंडर, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, शराब की बोतल, सीमेंट, चमड़ा, सरिया, मीट, अंडा, पेंट ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बस में अधिकतम पांच क्विंटल सामान ही लादा जा सकेगा।
अगर सामान का वजन 100 किलो है तो एक यात्री का किराया और 200 किलो होने पर (Roadways) दो यात्रियों का किराया देना होगा। कंप्यूटर, मॉनिटर आदि का वजन 50 किलो तक होने पर एक यात्री के किराये का 50 प्रतिशत किराया देना होगा। वहीं सब्जी की टोकरी, फल, सेब की दो पेटी का वजन 50 किलो होने पर एक यात्री के किराये का 50 प्रतिशत अतिरिक्त किराया देना होगा। यात्रा के दौरान अगर सामान टूट जाता है तो उसकी जिम्मेदारी रोडवेज की नहीं होगी।