नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। उन्हें 34 साल पुराने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है और Punjab Police अब कभी भी उन्हें अपने हिरासत में ले सकती है।
34 साल पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उन्हें एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस फैसले के बाद सिद्धू ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आईपीसी की धारा 304 ए के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को दोषी ठहराने की गुरनाम सिंह के परिवार की याचिका को खारिज कर दिया. हालांकि कोर्ट ने सिद्धू को धारा 323 के तहत अधिकतम सजा दी. इसके तहत नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को एक साल के कारावास की सजा दी गई है. फैसले के बाद पंजाब पुलिस ने कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली है. पुलिस उन्हें सजा काटने के लिए पटियाला जेल भेज जा सकती है.
Will submit to the majesty of law ….
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) May 19, 2022